सिनेमाघरों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला; खाने-पीने की चीजें बाहर से ले जा सकेंगे? देखें 'सुप्रीम टिप्पणी'
Supreme Court Decision on Cinema Houses
Supreme Court Decision on Cinema Houses: सिनेमाघरों को अपने नियम तय करने का अधिकार है और वे खाने-पीने की चीजों को लेकर अपनी शर्तें लागू कर सकते हैं| यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है| दरअसल, सिनेमाघरों में बाहरी खाने-पीने की चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी| जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया|
कोर्ट के मुताबिक, सिनेमाघरों की सम्पत्ति निजी सम्पत्ति है और इसके चलते सिनेमाघरों के मालिक वहां खाने-पीने की चीजों को लेकर अपने नियम और शर्तें तय करने के लिए पूरी तरह से हकदार हैं। हालांकि, कोर्ट ने इस दौरान यह जरूर कहा कि सिनेमाघरों को बिना किसी शुल्क के शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना होगा। साथ ही बहुत छोटे बच्चों के लिए उनके पैरेंट्स को जरुरी खाना अंदर ले जाने की इजाजत देनी होगी।
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आपके पास हक- आप न लें
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस कड़ी में आगे कहा कि सिनेमाघरों में जो लोग फिल्म देखने जा रहे हैं| उनके पास भी इसी तरह के अधिकार हैं| फिल्म देखने वालों के पास यह विकल्प हमेशा मौजूद है कि वह सिनेमाघरों के अंदर बिकने वाले भोजन और पेय पदार्थों का सेवन करें या न करें|
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का फैसला रद्द
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला देकर जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है| जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने लोगों को खुद का खाने-पीने का सामान सिनेमाघरों में ले जाने की अनुमति दी थी| हाईकोर्ट के इस फैसले का सिनेमाघरों ने विरोध किया था और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी|
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